8. स्थानीय शासन | गाँव और जिला स्तर का शासन Political Science class 11
8. स्थानीय शासन | गाँव और जिला स्तर का शासन Political Science class 11
गाँव और जिला स्तर का शासन
अध्याय 8. स्थानीय शासन:
स्थानीय शासन: देश के ग्रामीण पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली शासन प्रणाली को स्थानीय शासन कहते हैं |
दुसरे शब्दों "गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं।"
उदाहरण: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् आदि |
स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा : स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन् 1993 में संवैधनिक दर्जा प्रदान किया गया।
स्थानीय शासन निकायों का महत्त्व:
(i) स्थानीय शासन यदि मजबूत होता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती होती है |
(ii) स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है |
(iii) कारगर और जान-हितकारी प्रशासन के लिए स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है |
(iv) स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है इसलिए उन्हें अपने समस्याओं के बारे में पता होता है |
(v) स्थानीय शासन में होने वाले कार्य का सरोकार वहाँ की जनता के रोजमर्रा की जिंदगी से जुडा होता है |
स्थानीय शासन की आवश्यकता :
हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है क्योंकि :
(i) लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है |
(ii) लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए |
(iii) लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर के होते हैं जिसे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है |
(iv) अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरुरी है |
स्थानीय शासन का लाभ:
(i) सरकार का कार्यभार कम होता है उनके समय व शक्ति की बचत होती है।
(ii) स्थानीय शासन मे लोगो को स्वयं अपने कार्यो के प्रबध्ंन का अवसर मिलता है और उनमे जिम्मेदारी की भावना आती है।
(iii) स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है |
(iv) स्थानीय निकायो द्वारा नवीन योजनाओ की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है |
(v) स्थानीय समस्याओ का समाधन कम खर्च व कम समय मे कर पाते हैं |
(vi) स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना।
(vii) स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व मे आए।
(viii) महात्मा गाँधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतो को मजबूत और स्वालम्बी बनानें पर जोर दिया था।
(ix) स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गई
भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत :
गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट-1919 के बनने पर भारत के अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन् 1935 के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। परन्तु आजादी के बाद 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया |
पंचायती राज/स्थानीय शासन के बारे में गाँधी जी का विचार :
भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में महात्मा गाँधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए |
स्थानीय शासन को लेकर संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण :
डॉ0 भीम राव अम्बेडकर :
उनका कहना था -"ग्रामीण भारत में जाति-पांति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा।"
नेहरू जी अति-स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे।
स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन :
- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय-शासन को मजबूत आधार मिला।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme): 1952 में स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया |
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उदेश्य:
(i) स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो।
(ii) इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई।
(iii) राज्यों से स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक शक्तियों का वितरण |
(iv) स्थानीय निकाय स्थानीय विकास की देखभाल कर सके |
1989 में पी के थुंगन समिति की सिफारिश :
(i) स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना |
(ii) स्थानीय शासन की संस्थाओं का समयसमय पर चुनाव कराने की सिफारिश की |
(iii) उनकी समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संसोधन किया जाय |
संविधान का 73 वाँ एवं 74 वाँ संशोधन
संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन :
- संविधान का 73 वाँ संसोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है | इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है |
- संविधान का 74 वाँ संसोधन शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिका) से जुड़ा है |
- सन् 1993 में 73वाँ और 74वाँ संशोधन लागू हुए।
- स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है |
(iv) संविधन के संसोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं।
पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा :
(1) ग्राम सभा या ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गाँव होते हैं। जिसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है |
(2) प्रखंड या तालुका पंचायत : प्रखंड (Block) स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड पंचायत कहते हैं | जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरुरत नहीं।
(3) जिला पंचायत : पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे के सबसे उपरी पायदान पर जिस स्थानीय शासन की व्यवस्था है उसे जिला पंचायत कहा जाता है | इसके दायरे में पुरे जिले के सभी ग्रामीण इलाका आता है |
पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार और कार्य:
पारंपरिक कार्यों के साथ-साथ इन्हें अब कुछ नए आर्थिक विकास के कार्य दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं |
पारंपरिक कार्य:
(i) स्वच्छ पेय जल मुहैया कराना |
(ii) गाँव में डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना |
(iii) नालियों और सड़कों का रखरखाव करना |
(iv) सड़क के किनारे प्रकाश का व्यवस्था करना |
(v) गाँव के सभी घरों तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचाना और ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की प्रबन्धन |
आर्थिक विकास के कार्य :
(i) लघु सिंचाई तथा कृषि योजनाएँ लागु करना और उन्हें क्रियान्वित करना |
(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण करना |
(iii) शहरी सडकों को गाँव से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित करना |
(iv) व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना |
(v) ग्रामीणों को आवास प्रदान करना |
(vi) समाज के कमजोर और विकलांग वर्गों के लिए योजनायें चलाना और उनका कल्याण करना |
(vii) राज्य और केंद्र की योजनाओं को गांवों तक पहुँचाना |
संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन की विशेषताएँ :
(i) देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका की संस्थाओं की बनावट को एक-सा किया है।
(ii) इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार हुआ है |
(iii) पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधन के कारण
स्थानीय निकायों में महिलाओ की संख्या में भारी वृद्धि |
(iv) गांवों में ग्राम, ब्लाक, और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना संभव हुआ और शहरों में नगरपालिका और नगर निगम |
(v) नियमित प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य बनाना |
(vi) राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान |
(vii) पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार राज्यों को प्रदान करना |
(viii) प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान |
संविधान का 74 वाँ संशोधन:
74 वाँ संशोधन अधिनियम में प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अन्य शहर जहाँ नगरपालिका या नगर निगम का प्रावधान है के लिए किया गया है |
- प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी व्यस्क मतदाताओं द्वारा चुनी गई एक समान्य परिषद् होती है | इन चुने हुए सदस्यों को पार्षद या काउंसिलर कहते है |
- पुरे नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष का चुनाव करते है जिसे महापौर (मेयर) कहते है |
- 74 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगरपालिका या नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है |
- नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है |
नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत का कार्य और दायित्व :
(i) सड़कें और निर्माण एवं रख रखाव
(ii) जल आपूर्ति
(iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(iv) झुग्गी और झोपड़ियों में सुधार
(v) सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्कूल, स्वस्थ्य केंद्र, सड़क, की प्रकाश व्यवस्था, पार्क और खेल का मैदान, बस स्टैंड आदि |
(vi) शहरी वानिकी के साथ-साथ शहरी सुविधाएँ जैसे उद्यान और बगीचे आदि |
(vii) सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर में सुधार एवं प्रोत्साहन देना
राज्य वित्त आयोग:
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकारें हर पांच वर्ष पर एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है |
कार्य:
(i) यह ग्रामीण और शहरी निकायों को सौपे गए करों, प्रभार, टोल/चुंगी तथा प्रशुल्कों का निर्धारण करना |
(ii) यह राज्य के समेकित धनकोष में से पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाली सहायता या अनुदान का भी निर्धारण करता है |
भारत में स्थानीय निकायों का ढाँचा :
ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6,000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1,400 नगरपालिका तथा 2,000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर पाँच वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है।
स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति :
(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधन के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है।
(ii) आरक्षण का प्रावधन अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है।
(iii) आज कम से कम 200 महिलाएँ जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं। 2,000 महिलाएँ प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है।
(iv) नगर निगमों में 30 महिलाएँ मेयर (महापौर) हैं। नगरपालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएँ अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।
(v) लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में हैं। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास आर्जित किया है |
(vi) इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत-सी स्त्रिायों की राजनीति के काम-धंधे की समझ पैनी हुई है।
स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति :
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान ने ही अनिवार्य बना दिया गया है जिससे इन समूहों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है |
(i) स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है।
(ii) इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं।
(iii) ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है।
स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति:
(i) ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं।
(ii) स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है।
(iii) इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है।
(iv) शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24 प्रतिशत का योगदान है जबकि सरकारी खर्चे का 4 प्रतिशत इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज्यादा करते हैं।
पंचायती राजव्यवस्था में कमियाँ :
(i) पंचायती राज संस्थाओं में गुटबंदी और भ्रष्टाचार |
(ii) स्थानीय स्तर पर विभाजनकारी स्थिति |
(iii) अशिक्षा एवं गरीबी के कारण पंचायती राज व्यवस्था के प्रति उदासीनता |
(iv) इस व्यवस्था में पर्याप्त धन की कमी |
(v) पंचायतों के लिए अपर्याप्त सहायता और अनुदान |
Assignment
Assignment:
1. एक अंकीय प्रश्नः
1. स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
2. स्थानीय शासन के निर्वाचित निकायों की शुरूआत किस वायसराय के समय हुई?
3. कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
4. ग्रामीण स्वशासन के त्रिस्तरीय ढांचे के किन्हीं दो स्तरों के नाम लिखिए।
5. राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य बताइए?
6. रिक्त स्थान भरिएः-
‘हर पंचायती निकाय की अवधि ...................... साल की होती है?
7. पंचायती राज संस्थाओ में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है?
8. नगर निगम के दो कार्य बताइए?
9. शक्तियों के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं ?
10. स्थानीय शासन की परिभाषा लिखों |
2. दो अंकीय प्रश्नः
1. रिक्त स्थान भरेः
संविधान का 73वाँ संशोधन ........................ स्थानीय शासन से संबंधित हे।
2. पंचायती राज व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य लिखिए?
3. दिल्ली नगर निगम की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए?
4. जिला परिषद् के दो कार्यों का उल्लेख कीजिए?
5. पंचायत समिति के दो कार्य बताइए?
6. ग्राम पंचायत की आय के दो साधनों का वर्णन कीजिए?
7. राज्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी कीजिए?
3. चार अंकीय प्रश्नः
1. पंचायती राज संस्थाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए?
2. 73 वें संविधान संशोधन की विशेषताएं लिखिए?
3. 74 वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डाले ?
4. ग्राम पंचायत के कार्य बताइए?
5. दिल्ली नगर निगम की आय के साधन लिखिए?
6. ग्राम पंचायत के आय के साधन बताओं ?
4. छः अंकीय प्रश्नः
1. पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का विस्तार से वर्णन कीजिए?
2. नगर निगम के कार्यो पर प्रकाश डालिए?
3. पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालिए?
4. 73 वें संविधान संशोधन में दिया महिला आरक्षण ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका बदलने में कितना सफल हुआ है? आने विचार प्रकट करें?
5. 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों के संबंध में क्या प्रावधान है ?
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Political Science Chapter List
1. संविधान - क्यों और कैसे
2. भारतीय संविधान में अधिकार
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व
4. कार्यपालिका
5. विधायिका
6. न्यायपालिका
7. संघवाद
8. स्थानीय शासन
9. सविधान-एक जीवंत दस्तावेज
10. संविधान का राजनितिक दर्शन
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